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पंजाब : भाना सिद्धू को कोर्ट से मिली राहत, देखें वीडियो

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लुधियाना: भाना सिद्धू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले भाना सिद्धू को पुलिस में गिरफ्तार किया था। वही गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले माननीय अदालत ने भाना सिद्धू को 50 हजार रुपए जुर्माना लगाकर जमानत दे दी है। मामले की जानकारी वकील ऋषपाल सिंह मंड ने दी है। बता दें कि लुधियाना में ब्लॉगर काका सिद्धू उर्फ भाना सिद्धू पर महिला ट्रैवल एजेंट ने धरना उठाने के बदले 10 हजार रुपए मांगने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले अदालत ने भाना को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

वहीं वकील रछपाल सिंह मंड ने कहा कि भाना पर झूठा मामला थाना डिवीजन नंबर 7 की पुलिस ने दर्ज किया है। ट्रैवल एजेंट महिला गुरप्रीत कौर पर पहले भी लोगों के साथ विदेश भेजने के नाम पर कई मामले अलग-अलग शहरों में दर्ज हैं। भाना ने इस महिला से किसी तरह की पैसों की मांग नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन्स है कि यदि किसी मामले में 7 साल से कम की सजा है तो उसकी जमानत थाने में दी जाए। भाना को तो नोटिस तक नहीं भेजा गया। वकील मंड ने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है, सच्चाई की जीत होगी।

करीब 5 महीने पुराने इस केस में महिला ने फोन रिकार्डिंग पुलिस को पेश की। इसके बाद पुलिस ने भाना सिद्धू के खिलाफ धारा 384 IPC में FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद भाना के समर्थकों ने भी थाना के बाहर काफी रोष जाहिर किया था। शिकायतकर्ता महिला गुरप्रीत कौर सेक्टर-32A की रहने वाली है। उसका इमिग्रेशन का दफ्तर इश्मीत चौक थाना मॉडल टाउन के नजदीक बना है। लोगों को विदेश भेजने का वह काम करती है।

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