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पंजाबः खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना हुआ बैन, पुलिस कमिशनर ने जारी किए आदेश

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लुधियानाः शहर में जॉइंट पुलिस कमिश्नर सौम्या मिश्रा ने अधीनस्त क्षेत्र में कई पाबंदी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानों, रेहड़ी, ढाबों और सामान्य दुकानों के बाहर खुले सार्वजनिक स्थानों पर शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि कानून व्यवस्था भंग न हो। वहीं पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के इलाके में खुलेआम रेत को वाहनों में ले जाने पर रोक लगा दी है। रेत को वाहनों में ले जाते समय उसे तिरपाल से ढककर रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि रेत ढोने वाले वाहन रेत को ढकना जरूरी नहीं समझते, जिससे रेत सड़कों पर उड़ जाती है और वाहनों से पानी रिसता रहता है, जिससे आम राहगीरों को सड़क पर चलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और भयानक दुर्घटनाएँ होती हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।

कार्यालय में पुलिस कमिश्नर के ध्यान में आया है कि कमिश्नरेट लुधियाना के इलाके में असामाजिक तत्व पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस एजेंसियों, मैरिज पैलेस, मॉल और मुद्रा विनिमय कार्यालयों से कीमती सामान, नकदी और सोना आदि चोरी हो जाते हैं और कभी-कभी यहां काम करने वाले कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसलिए असामाजिक तत्वों और पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनहित में विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए 15 दिनों के भीतर कैमरे स्थापित किए जाने चाहिए। 

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