अगरतला: त्रिपुरा की एक अदालत ने चार साल पहले एक बैंक प्रबंधक की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में शनिवार को एक यातायात पुलिसकर्मी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पश्चिम त्रिपुरा जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सुभाशीष शर्मा रॉय ने दोषियों में से प्रत्येक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, और राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की भी सजा सुनाई है। बता दें 3 अगस्त, 2019 की आधी रात को अगरतला के मध्य जैक्सन गेट इलाके में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक (यूसीआई) के तत्कालीन शाखा प्रबंधक बोधिसत्व दास की चार लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें ट्रैफिक सब-इंस्पेक्टर सुकांत बिस्वास और व्यवसायी सुमित चौधरी, सुमित बानिक और उमर शरीफ उर्फ शोएब शामिल थे। यह हत्या बैंक अधिकारी और चार लोगों के बीच हुए झगड़े का नतीजा थी, जो सड़क किनारे शराब पी रहे थे। प्राथमिकी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया और जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट पेश की। शुक्रवार को कोर्ट ने सभी को दोषी पाया और फैसला सुरक्षित रख लिया। विशेष लोक अभियोजक सम्राट कर भौमिक ने कहा कि कुल मिलाकर 56 गवाहों ने अदालत के समक्ष अपने बयान दिए। उन्होंने कहा, “हमने आजीवन कारावास की पुरजोर वकालत की, न कि मृत्युदंड की।”
सब-इंस्पेक्टर समेत 3 लोगों को उम्रकैद की सजा
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