चण्डीगढ़: हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किये गये। पारित किए गए विधेयकों में हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक, 2026, हरियाणा निजी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद् (निरसन) विधेयक, 2026, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2026 तथा हरियाणा कारबार का अधिकार अधिनियम,2026 शामिल हैं।
हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक, 2026
सभी स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों, निकायों या संस्थाओं तथा स्थानीय निधि के लिए प्रभावी और दक्ष लेखा-परीक्षा प्रणाली और उससे सम्बद्ध तथा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक, 2026 पारित किया गया।
राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्धि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार प्राप्त करने के लिए भी हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2030 तक संस्थाओं की संख्या में मौटे तौर पर दोहरी वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिला रेवाडी में कुसुम अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय व जिला गुरुग्राम में मास्टर्स यूनियन विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।
हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को संशोधित करने के लिए हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया।
हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को संशोधित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2026 पारित किया गया।