उम्रकैद, संपत्ति कुर्की से लकेर 1 करोड़ तक जुर्माना। गड़बड़ी करने वाली संस्थाएँ होंगी ब्लैकलिस्ट।
लखनऊ। नीट-यूजी और यूजीसी-नेट के पेपर लीक को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वहीं, इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त कानून लेकर आई है। जिसके अनुसार, इस मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस कानून में दोषियों के खिलाफ दो साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा की सजा हो सकती है। इसके अलावा एक करोड़ तक का जुर्माना भी लगाए जाने का भी प्रावधान है। प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. इससे योगी आदित्यनाथ सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। इसी लेकर योगी सरकार नया कानून लेकर आई है।

प्रदेश पुलिस लिखित परिक्षा भर्ती में हुई थी गड़बड़ी
प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं। सिपाही भर्ती और समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ/एआरओ) भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद पूरी प्रणाली को लेकर सवाल खड़े हुए थे। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती के लिए 18 व 19 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक हो गया था।
दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान
नये अध्यादेश के तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने वालों के लिए दो साल से आजीवन कारावास तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने प्रावधान का होगा। इस प्रस्ताव को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है।