पंचकूलाः हरियाणा के पंचकूली की जिला अदालत ने बुजुर्ग महिला के साथ स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा और 25- 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। इस मामले में सरकारी वकील अशोक तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला में एक बुजुर्ग महिला के कानों के सोने की बालियों की स्नैचिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकारी वकील आकाश तंवर ने बताया कि जिला सेशन जज पंचकूला की कोर्ट के द्वारा इस मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही 25-25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि आरोपी जसविंदर सिंह और नरेश कुमार को अंडर सेक्शन 379 बी में सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 2023 को आरोपियों ने शिकायतकर्ता महिला अमरीक कौर से मोटरसाइकिल के माध्यम से बातों में लगाकर महिला के दोनों बालिया स्नैच कर फरार हो गए थे।
इस मामले में दोनों आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इस केस में सीसीटीवी फुटेज अहम रहा। शिकायतकर्ता महिला ने दोनों आरोपियों को पहचान की। उन्होंने बताया कि दोषी करार दिए गए आरोपियों पर पंजाब में भी कई मामले दर्ज हैं और यह दोनों आरोपी आदतन अपराधी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पंचकूला की जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।