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राज्य सरकार का बड़ा ऐलान , पुरानी गाड़ियों पर नहीं लगेगा GreenTax

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 यूपी : उत्तर प्रदेश में पुरानी कार और दोपहिया वाहन धारको  के लिए राहत की खबर सामने आई  है। उत्तर प्रदेश में पुरानी कार और बाइक के दोबारा पंजीकरण पर ग्रीन टैक्स लागु नही होगा । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है।  जिन वाहन धारको की गाड़ियां 15 साल की अवधि पूरा करने वाली है, उनके लिए यह एक बड़ी राहत है।  

ग्रीन टैक्स को पॉल्युशन टैक्स और पर्यावरण कर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक उत्पाद शुल्क है, जिसे सरकारें उन वस्तुओं पर टैक्स लगाकर इकठ्ठा करती हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। ग्रीन टैक्स  8 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल वाहनों पर पहले से ही लागू था, लेकिन बाद में इसे निजी वाहनों के लिए भी लागू कर दिया गया, जिनकी उम्र 15 साल से अधिक है। 

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पुराने वाहनों के पुनः पंजीकरण पर 2 प्रतिशत ग्रीन टैक्स लेने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था. जिसे सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के पास होने पर बाइक चालकों को 600 रुपये व कार चालकों पर 2000 तक का खर्च बढ़ जाता।सरकार के इस फैसले से अब  पहले की तरह सामान्य निर्धारित राशि में पुरानी गाड़ियों का दोबारा पंजीयन हो जाएगा।

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