नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी है। सोनम पर 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को मिली जमानत को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका को मंजूरी दे दी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने सोनम को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल छह महीने के अंदर आगे नहीं बढ़ता और पूरा नहीं होता है तो सोनम नई जमानत अर्जी दाखिल कर सकती है। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली आरोपी महिला को पिछले साल जून में अपने बिजनेसमैन पति राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
सोनम और राजा पिछले साल 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में छुट्टियां मनाने के दौरान लापता हो गया था। इसके बाद 2 जून, 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला। पुलिस का आरोप है कि सोनम ने आर्थिक फायदे के लिए हमलावरों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।

