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पंजाब : बेअंत सिंह हत्याकांड मामले में शमशेर सिंह को 27 साल के बाद मिली जमानत

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चंडीगढ़ :  पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हत्या करने के मामले में दोषी शमशेर सिंह को बुधवार को चंडीगढ़ के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट डॉ. अमनइंदर सिंह संधू की कोर्ट ने जमानत दे दी। वह पिछले 27 साल 6 महीने से बुड़ैल जेल में है। उसके वकील अमर सिंह चहल व दिलशेर सिंह जंडियाला ने कहा कि शमशेर की सजा भी पूरी हो चुकी है। लेकिन उसे जेल से बाहर नहीं निकाला गया। उसका जेल में व्यवहार भी अच्छा है। उसने अपनी सजा खत्म करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के पास प्री-मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन लगाई है। हालांकि इस एप्लीकेशन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

इस आधार पर उसे जमानत मिलनी चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने शमशेर सिंह को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर प्रशासन की ओर से उसे रिलीज करने की एप्लीकेशन खारिज कर दी गई तो शमशेर को सरेंडर कर वापस जेल में आना पड़ेगा। जुलाई 2007 में सुनाई थी सजा: पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 1995 में हत्या कर दी गई थी। उनकी कार को बम धमाके से उड़ा दिया गया था। इस केस में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था।

इन्हें 31 जुलाई 2007 को सजा हो गई थी। शमशेर सिंह को 42 दिनों की पेरोल मिली थी, जो 19 सितंबर को खत्म हो गई। उसने बीते मंगलवार को सरेंडर कर दिया था और वापस जेल चला गया। अगले ही दिन उसकी जमानत अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली। शमशेर से पहले दो दोषियों गुरमीत सिंह और लखविंदर सिंह को भी कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उन दोनों की भी प्री-मैच्योर रिलीज की एप्लीकेशन पेंडिंग है।

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