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पंजाब : 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर लगी रोक, आदेश जारी 

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लुधियाना : पुलिस कमिश्नरेट लुधियाना के क्षेत्रों के भीतर, लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धरना, रैलियां आदि आयोजित की जाती हैं। ऐसे धरना, रैली आदि में कुछ असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए जनहित में पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, विरोध प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

लुधियाना की संयुक्त पुलिस आयुक्त सौम्या मिश्रा ने कहा कि जनहित में पुलिस, लुधियाना के क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा, विरोध प्रदर्शन, धरना, जुलूस आदि, ऐसी सभा में ज्वलनशील पदार्थ, हथियार और घातक हथियार आदि ले जाना और उपरोक्त के अलावा अन्य अनुमति के बिना निर्दिष्ट स्थान विरोध/धरना/जुलूस/रैलियां आदि आयोजित करने पर निषेधाज्ञा जारी की जाती है। ये आदेश जारी होने की तिथि से आगामी दो माह तक प्रभावी रहेंगे।

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