बठिंडाः पंजाब में दौड़ रही स्कूल बसों के मालिक यातायात नियमों और सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के रुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। जबकि पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा समय-समय पर स्कूल बस के मालिकों/चालकों को नियमों की पालना करने और खामियां दूर करने के बारे में चेताया जा चुका है। सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी की पालना नहीं करने पर बठिंडा पुलिस ने चेकिंग आज अभियान चलाकर नियमों की उल्लंघना करने पर चालान की कार्रवाई की है। पुलिस ने सेंट जोसफ स्कूल की कुल 7 बसों के चालान किए हैं। पुलिस ने बताया कि बीते महीने स्कूल बस के मालिकों/चालकों से मीटिंग कर उन्हें बस से संबंधित दस्तावेज समेत अन्य सुरक्षा उपाय पुख्ता करने के निर्देश दिए गए थे।
ट्रैफिक इंचार्ज अमरीक सिंह ने बताया कि आज केवल सेंट जोसफ स्कूल की बसों के चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन बसों में फर्स्ट एड किट नहीं मिली, फायर सेफ्टी उपकरण नहीं मिले, कंडक्टर/ हेल्पर नहीं मिले और बस में जरूरत से अधिक बच्चे बिठाए गए थे। ट्रैफिक इंचार्ज अमरीक सिंह ने बताया कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत बसों में दो कैमरे लगे होने, बस का रंग येलो होने, महिला अटेंडेंट और शीशों के बाहर ग्रिल लगी होने, फर्स्ट एड किट होना, फायर सेफ्टी उपकरण होना व कंडक्टर/हेल्पर समेत अन्य कई प्रकार के नियमों की पालना अनिवार्य है। उन्होंने स्कूलों को बसों में मिली कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान ट्रैफिक इंचार्ज अमरीक सिंह के अलावा अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
