मोहालीः जिले में सीबीआई अदालत में वर्ष 1992 और 1993 के दो केसों के मामले में सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने 1993 में हुए एनकाउंटर मामले को फर्जी करार देते हुए उसमें घटना में शामिल तत्कालीन थाना ब्यास के एसएचओ को दोषी घोषित किया है। जानकारी के अनुसार तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर परमजीत सिंह को सीबीआई के विशेष जज बलजिंदर सिंह सरां की अदालत ने आज अगवा करने और गैरकानूनी हिरासत में रखने का दोषी करार दिया है।
इस मामले में दोषी पाए गए पुलिस अधिकारी को दोपहर 2 बजे के बाद सजा सुनाई जाएगी। वहीं कोर्ट ने 1992 के मामले में गलालीपुर के करनबीर को एएसआई गुरनाम सिंह चौक साहबाजपुर की ओर से लापता करने के बारे में फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट ने धर्म सिंह कश्मीर सिंह और दरबारा सिंह को बरी कर दिया है।