मोहाली: पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों से तस्करों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वही तस्करों के घरों पर चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन का मामला अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है।
इस मामले में दायर एक जनहित याचिका में दलील दी गई है कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्त करना उचित है, लेकिन उसे गिराना किसी भी स्तर पर सही नहीं है। सरकार की इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ भी बताया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को तय की है। वहीं, पुलिस ने शनिवार को एक दिन में 290 नशा तस्कर काबू किए हैं।कोर्ट में याचिका कर्ता का तर्क है कि नशा तस्करी की आमदन से बनाई संपत्तियों को सील किया जा सकता है, लेकिन उन्हें गिराया नहीं जा सकता।
इस मामले में पंजाब सरकार, लुधियाना प्रशासन और परिवहन विभाग को पार्टी बनाया गया है। अब पंजाब सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी। हालांकि, सरकार पहले ही नशा तस्करों और उन्हें शरण देने वालों को आगाह कर चुकी थी। मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नशा तस्कर या तो पंजाब छोड़ दें या नशा बेचना बंद करें। तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
