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Punjab News: महिला के खिलाफ गलत टिप्पणी करना एडवोकेट को पड़ा महंगा, महिला आयोग ने लिया एक्शन, किया नोटिस जारी

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लुधियानाः जिले के वकील हरीश राय ढांडा को लेकर पंजाब राज्य महिला आयोग ने एक्शन लिया है। इस मामले में महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमिशनर ऑफ पुलिस को पत्र जारी करते हुए सूटो मोटो नोटिस जारी किया है।

महिला आयोग की चेयपर्सन ने पत्र में कहा कि वह महिलाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में वकील द्वारा गलत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो, खबर तथा आयोग के कार्यालय में प्राप्त शिकायतों से ज्ञात हुआ है कि हरीश राय ढांडा, वकील द्वारा महिलाओं के खिलाफ अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है।

ऐसे में इस वीडियो के बाद संज्ञान लेेते हुए मामले की तुरंत एसपी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करवाने के आदेश जारी किए है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को 3 दिन तक यानी 10 मार्च तक ईमेल द्वारा भेजी जाए। महिला आयोग ने कहा कि किसी को भी महिलाओं के खिलाफ गलत व्यवहार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि एडवोकेट हरीश राय ढांडा और एडवोकेट संजीव मल्होत्रा में विवाद चल रहा है। आरोप है कि एडवोकेट संजीव मल्होत्रा की पत्नी को लेकर सोशल मीडिया पर दूसरे वकील द्वारा कोई टिप्पणी की गई थी। इस मामले को लेकर महिला आयोग ने एक्शन लिया है। लेकिन अब वकील की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

 

 

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