मोहालीः पंजाब सरकार ने निजी आवासीय सोसाइटियों को बड़ी राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत कर दी है। इस फैसले से हजारों सोसाइटी निवासियों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुलवंत सिंह ने बताया कि यदि ऑरिजनल अलॉट्टी अपने प्लॉट या मकान की रजिस्ट्री कराता है, तो वह पूरी तरह नि:शुल्क (शून्य स्टाम्प ड्यूटी) रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि यह योजना 31 जनवरी तक लागू रहेगी, जिसके दौरान 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी पर रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकेगी। इसके बाद फरवरी महीने में 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के साथ रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार का यह फैसला मिडल क्लास और निजी सोसाइटियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।