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Punjab News: गोल्डन टेंपल के सरोवर में कुल्ला करने के मामले में आरोपी को लेकर कोर्ट का आया फैसला

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अमृतसरः गोल्डन टेंपल सरोवर के पावन सरोवर में कुल्ला के मामले में गिरफ्तार मुस्लिम सुब्हान रंगरीज का रिमांड खत्म होने के बाद आज अदालत में पेश किया गया। जहां माननीय अदालत ने आरोपी युवक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। बता दें कि 28 जनवरी को अदालत ने सुब्हान रंगरीज को तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद आज आरोपी को दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

यह मामला उस समय सामने आया था जब गोल्डन टेंपल के पावन सरोवर में युवक द्वारा पावन सरोवर में कुल्ला करने वाली घटना हुई, जिसे सिख संगठनों और श्रद्धालुओं ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य बताया। इस घटना के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई थी। शिकायत के आधार पर अमृतसर के ई-डिवीजन थाना में आरोपी सुब्हान रंगरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दिल्ली का रहने वाला सुब्हान रंगरीज 13 जनवरी को गोल्डन टेंपल आया था। इसके बाद उसने सरोवर में बैठकर कुल्ला किया।

उसने मुंह में पानी भरा और वहीं थूक दिया। इसके बाद वह गोल्डन टेंपल परिसर में घूमा और दूसरे साथी से वीडियो शूट करवाया। इसके बाद उसने गोल्डन टेंपल की तरफ उंगली भी उठाई। फिर उसने ही ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल दिया। 13 दिन बीत जाने के बाद 24 जनवरी को यूपी के गाजियाबाद में निहंगों ने युवक को उसके साथी संग पकड़ लिया था और जमकर पिटाई की। इस दौरान दोनों युवक माफी भी मांगते हुए नजर आए। जिसके बाद युवक को गाजियाबाद पुलिस को सौंप दिया था। जिसके बाद अगले दिन उसे अमृतसर लाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।

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