खरड़ः ड्रग्स तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने और इसे अनुकरणीय बनाने के लिए चल रहे राज्य स्तरीय अभियान ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ के तहत एसएएस नगर पुलिस और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के साथ मिलकर तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान थाना सदर कुराली के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत गांव चटौली कलां में पंचायती जमीन पर ड्रग तस्कर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अग्रवाल ने बताया कि यह अवैध इमारत गांव की फिरनी (पंचायत की जमीन) पर गांव निवासी नशा तस्कर दिलप्रीत सिंह द्वारा बनाई गई थी।
जिस पर वर्तमान में एनडीपीएस एक्ट का मामला चल रहा है और वह इस समय पुलिस हिरासत में है। आरोपी 6 आपराधिक मामलों में शामिल है, जिनमें से 4 एनडीपीएस अधिनियम के तहत रोपड़ और मोहाली जिलों में दर्ज हैं। सबसे गंभीर आरोपों में से एक में दिलप्रीत सिंह के खिलाफ 29 मई, 2022 को सदर कुराली थाने में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 445 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। डीएसपी अग्रवाल ने कहा कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार की नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को उजागर करती है।
उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के लिए यह एक कड़ा संदेश है। वहीं एसएसपी हरमनदीप सिंह हांस ने नशा तस्करों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपनी अवैध गतिविधियां तुरंत बंद कर दें अन्यथा ऐसे ही परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने नशा तस्करी को समाप्त करने तथा दोषियों को दंडित करने के लिए राज्य एवं जिला पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में मुल्लापुर पुलिस सब-डिवीजन ने एनडीपीएस एक्ट में दर्ज 40 एफआईआर में 70 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कई आरोपियों को उपचार के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत कार्रवाई शुरू की है, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों की कुर्की/फ्रीजिंग के दो मामले तथा संपत्ति से संबंधित एक मामला मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया है। इन सभी चल एवं अचल संपत्तियों की पहचान नशा तस्करी से अर्जित आय के रूप में की गई है।