गुरदासपुर। जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी को मौत तक जेल की सजा सुनाई है और उस पर 3 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला एडिशनल सेशन जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट) बलजिंदर सिद्धू ने गुरुवार को सुनाया। यह फैसला 15 महीने की सुनवाई के बाद आया है और कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
सरकारी वकील हरदीप कुमार ने बताया कि आरोपी अभिषेक पर 2 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप था। इस मामले की भी शिकायत 29 जुलाई 2024 को सिविल लाइन, बटाला में दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद अभिषेक को हिरासत में लिया गया और बाद में केस का ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट में ट्रायल 26 सितंबर से चला और करीब 15 महीने की सुनवाई के बाद जज ने यह फैसला सुनाया।
ये था पूरा मामला
शिकायत में बच्ची के माता-पिता ने कहा कि बच्ची की मां घर-घरों में मजदूरी का काम करती हैं और पिता मज़दूरी करते हैं। जब पिता काम करके घर आते थे, तो मां बच्ची को पिता के हवाले कर काम पर चली जाती थीं। 29 जुलाई की शाम करीब साढ़े पांच बजे मां ने बच्ची को अभिषेक के पास छोड़कर काम पर चली गईं। लगभग एक घंटे बाद जब मां वापस आईं तो अभिषेक वहां नहीं था और बच्ची रो रही थी। नज़दीक से देखने पर पता चला कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। इसके बाद मां ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
कौन से धाराएं लगाईं गईं
पुलिस ने बच्ची के बयानों के आधार पर अभिषेक के खिलाफ POSCO (पॉक्सो) एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया। उसके बाद शिकायत में दिए गए वक़्त और सबूतों के आधार पर आरोप पर मुकदमा चला और कोर्ट ने सजा सुनाई।
पीड़िता की मां ने दी ये प्रतिक्रिया
बच्ची की मां ने फैसले के बाद कहा कि वह कोर्ट के निर्णय से खुश हैं। उनका कहना था कि ऐसे लोगों को जेल में ही मरना चाहिए, क्योंकि खुले समाज में ऐसे लोग बच्चियों को भी अपना शिकार बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने शुरू से उनका साथ दिया और गरीबी के कारण उन्हें सरकारी वकील मिला-आज उन्हें न्याय मिल गया है।