25 लाख रुपए कीमत की 5 जीप बरामद
बठिंडाः पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की बठिंडा रेंज द्वारा आर.टी.ए. दफ्तर बठिंडा की अचानक जांच के दौरान अनफिट गाड़ियों को जाली दस्तावेजों के आधार पर रजिस्टर करके आम लोगों को महंगे दामों पर बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी नवीन कुमार, निवासी एन.एफ.एल. कॉलोनी बठिंडा और इंदरजीत सिंह, निवासी धोबियाणा रोड, बठिंडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में कबाड़ गाड़ियों को मोडिफाई करने वाले नागपाल बॉडी मेकर फर्म के मालिक नरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर छापेमारी शुरू कर दी गई है।
मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि उक्त दफ्तर की जांच के दौरान पता चला कि उक्त आरोपियों ने पिछले दिनों 1993 और 1996 मॉडल की महिंद्रा ऐंड महिंद्रा कंपनी की 5 कंडम जीपों के गुजरात राज्य से एन.ओ.सी. जारी करवाए थे जबकि ये गाड़ियाँ बठिंडा पहुंची ही नहीं हैं। उक्त व्यक्तियों ने कबाड़ से 5 गाड़ियाँ खरीदकर उन्हें आर.टी.ए. दफ्तर बठिंडा के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मिलभुगत कर इन कंडम गाड़ियों की गुजरात से एन.ओ.सी. बनवाई और इनके आधार पर राजेश टुटेजा नामक व्यक्ति के साथ किराया-नामा लिखकर उसका पता उसकी मर्जी से बिना इस्तेमाल किया।
इसके बाद उक्त व्यक्तियों ने कबाड़ वाली गाड़ियों को नागपाल बॉडी मेकर, सिरसा रोड, डबवाली से मोडिफाई करवाया और जाली दस्तावेजों के आधार पर आर.टी.ए. दफ्तर बठिंडा में रजिस्टर करवा कर भोले-भाले लोगों को बड़ी कीमत पर बेचकर ठगी की है। विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा रेंज द्वारा नागपाल बॉडी मेकर, डबवाली, हरियाणा में छापा मारकर मोडिफाई की गई 5 जीपों को बरामद किया गया है जिनकी कीमत करीब 25 लाख है।
प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो बठिंडा रेंज द्वारा उक्त नवीन कुमार और इंदरजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा नंबर 11 दिनांक 07/04/2025 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7-ए, 13(1)ए सहित 13(2) और बी.एन.एस. की धारा 318(4), 336(2), 338, 336(4), 340(2), 61 के तहत दर्ज किया गया है। इसके अलावा नागपाल बॉडी मेकर फर्म के मालिक नरेश कुमार को भी इस मुकदमे में नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्हें बताया गया कि मुकदमे की जांच के दौरान आर.टी.ए. दफ्तर बठिंडा के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्राइवेट व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आने पर उन्हें भी नामजद किया जाएगा।