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पंजाबः पूर्व कांग्रेसी मंत्री गिलजियां को लेकर आया हाईकोर्ट का फैसला, पढ़ें 

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चंडीगढ़ः पूर्व कांग्रेसी मंत्री संगत सिंह गिलजियां की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए है। हाईकोर्ट ने गिलजियां की गिरफ्तारी पर 2 हफ्ते के लिए रोक बढ़ा दी है। सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए गए।

पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार से केस की स्टेट्स रिपोर्ट मांगते हुए गिरफ्तारी पर 25 जुलाई तक रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने उसी दिन पूर्व मंत्री को अंतरिम राहत दी थी। आज यानी सोमवार को हुई सुनवाई में सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है।

विजिलेंस ने जंगलात घोटाले में किया केस दर्ज 

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कांग्रेस सरकार के वक्त हुए जंगलात घोटाले में मोहाली में केस दर्ज किया है। इस केस में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी में संगत सिंह गिलजियां को भी नामजद किया गया है। जैसे ही केस में नाम होने की भनक लगी तो गिलजियां अंडरग्राउंड हो गए। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी।

गिलजियां के भतीजे को चंडीगढ़ से किया था गिरफ्तार

इस मामले में विजिलेंस ने पूर्व मंत्री गिलजियां के भतीजे दलजीत गिलजियां को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। फिलहाल दलजीत गिलजियां विजिलेंस के रिमांड पर है। विजिलेंस का दावा है कि दलजीत ही मंत्री चाचा संगत गिलजियां का पूरा काम देखता था। अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से लेकर पेड़ों की कटाई के परमिट समेत कई तरह के काम में उसका सीधा दखल था। हालांकि दलजीत ने इसे राजनीतिक बदलाखोरी करार दिया है।

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