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पंजाबः सरकार ने 25 सेशन जज और 80 पदों सहित 810 पदों को दी मंजूरी

चंडीगढ़ः राज्य में औद्योगिक विकास को गति देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने शुक्रवार को मौजूदा औद्योगिक इकाइयों (एमएसएमई) के विस्तार को ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020’ के दायरे में लाने का निर्देश दिया। यह निर्णय पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया।

Himachal Pradesh

अधिक जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में व्यापार की सुविधा के लिए, ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट, 2020’ को 6 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसके बाद 29 जुलाई 2020 को ‘पंजाब राइट टू बिजनेस रूल्स, 2020’ को नोटिफाई किया गया था। ये नियम पंजाब में नए छोटे, मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर लागू थे। इसके विस्तार के लिए शीघ्र अनुमोदन, छूट और स्व-घोषणा का अवसर प्रदान करेगा।

यह महत्वपूर्ण कदम इसके विस्तार में शामिल सभी मौजूदा व्यावसायिक संस्थाओं को इस अधिनियम के तहत सात सेवाओं के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस संशोधन के तहत मौजूदा एमएसएमई का विस्तार हो रहा है। सैद्घांतिक स्वीकृति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद तेजी से अपना विस्तार कार्य पूरा कर सकेंगे। इसलिए, फोकल पॉइंट्स में सैद्धांतिक स्वीकृति पांच कार्य दिवसों में और फोकल पॉइंट के बाहर 20 कार्य दिवसों में दी जाएगी।

अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 810 पदों को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल ने राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 810 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी, जिसमें सहायक स्टाफ के अलावा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के 25 पद और सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन-सह-न्यायिक) के 80 पद शामिल हैं। इस कदम से राज्य में नई अदालतों की स्थापना में काफी मदद मिलेगी, जिससे निचली अदालतों में लंबित अदालती मामलों के त्वरित निपटान में लोगों को सुविधा होगी। ये नए पद युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगे और राज्य की न्यायपालिका को मजबूत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पंजाब जल संसाधन अनुसंधान, ग्रुप-ए सेवा नियम-2022 तैयार करने को भी मंजूरी दी।

कैबिनेट ने विकास परियोजना के लिए वित्तीय और संस्थागत लचीलापन के निर्माण और वित्त विभाग, भारत सरकार और विश्व बैंक (निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए चर्चा को भी मंजूरी दी। यह परियोजना अगले पांच वर्षों में राज्य और शहरी स्तर पर बड़े सुधारों के लिए राज्य सरकार की मदद करेगी और पांच विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे।

पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने मौजूदा मनोनीत मण्डी समितियों को भंग कर नये प्रशासकों की नियुक्ति के लिये पंजाब कृषि उत्पाद अधिनियम की धारा 12 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की। निर्णय के अनुसार, राज्य सरकार भंग बाजार समितियों को बदलने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति करेगी, जो एक वर्ष की अवधि के लिए या नई बाजार समितियों के नामांकन तक, जो भी पहले हो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ज्ञात हो कि राज्य में 156 बाजार समितियां हैं जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, लेकिन सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए मौजूदा समितियों को भंग करने का निर्णय लिया गया। नए प्रशासक नियुक्त करें।

पंजाब कैबिनेट ने डी.पी.आई. (कॉलेज) वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए, भाषा विभाग पंजाब की वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट साथ ही मंजूरी दे दी। इसके अलावा पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की वर्ष 2020-21 की वार्षिक प्रबंधन रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी गई है।

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