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पंजाबः कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को लेकर आया कोर्ट का फैसला

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संगरूरः जीजा से मारपीट के मामले में दो वर्ष की कैद की सजा के विरोध में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा जिला सेशन अदालत में की गई अपील पर शुक्रवार को माननीय जिला सेशन जज आरएस राय ने सुनवाई की। अदालत ने अमन अरोड़ा को पक्की जमानत प्रदान कर दी है। इस दौरान 2 वर्ष की सजा को अगले आदेश तक सस्पेंड कर दिया। वहीं विरोधी पक्ष के राजिंदर दीपा द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 15 जनवरी के जिला सेशन जज के फैसले खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

साथ ही आदेश दिया कि 24 जनवरी को जिला सेशन अदालत में मामले पर बहस करें। जिला सेशन अदालत में अगली पेशी 24 जनवरी को होगी। गौर हो कि 21 दिसंबर को सुनाम अदालत ने घर में घुसकर राजिंदर दीपा से मारपीट करने के आरोप में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, उनकी माता परमेश्वरी देवी समेत नौ लोगों को दो-दो वर्ष की सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में कोर्ट ने अरोड़ा को सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए तीस दिन का समय दिया था।

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