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पंजाबः Buffet Hut को लगा 25 हजार जुर्माना, जाने मामला

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मोहालीः पंजाब में मोहाली के सेक्टर 70 स्थित Buffet Hut को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। दरअसल, Buffet Hut पर साफ-सफाई में कोताही बरतने पर प्रशासन की ओर से 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसकी जानकारी देते हुए एडीसी अमनिंदर कौर ने बताया कि यह कार्रवाई पंजाब सरकार के फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि लोगों की सेहत से जुड़े इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए जुर्माना लगाया गया है। Buffet Hut में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, 2006 की धारा 56 का उल्लंघन पाया गया। 

पिछले साल की गई थी चेकिंग

एडीसी अमनिंदर कौर ने बताया कि सिविल सर्जन दफ्तर के फूड सेफ्टी अफसर ने पिछले साल जुलाई महीने में Buffet Hut की चेकिंग की थी। यहां मैदे और स्टोरेज सामान में चिंटियां पाई गईं। वहीं फूड सेफ्टी एक्ट के विपरीत कूड़ेदान कवर नहीं थे। स्टोरेज फ्रिज में मक्खियां भिनभिना रही थीं। किचन भी साफ नहीं था।

एक साथ पाया गया वेज और नॉन वेज 

चेकिंग के दौरान पाया गया कि शाकाहारी भोजन और गैर शाकाहारी भोजन स्टोरेज और फ्रिज भी अलग-अलग नहीं थे। इन सब उल्लंघनों की वीडियोग्राफी भी की गई। इसके चलते दुकान का चालान किया गया है। एडीसी ने सर्जन दफ्तर के फूड सेफ्टी अफसर को आदेश दिए हैं कि जुर्माना रकम भरवाना सुनिश्चित करें।

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