चंडीगढ़: हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने प्रदेश के प्लॉट धारकों के पुराने विवादों का निपटारा करने के लिए ‘विवादों से समाधान योजना 2026’ के तहत एक और अवसर दिया है। इस योजना के तहत राज्य के 103 सेक्टरों में फैले लगभग 4,414 पात्र आवंटियों को 724 करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण छूट दी जाएगी। प्राधिकरण ने योजना का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2026 को अंतिम तिथि तय की है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट एन्हांसमेंट से जुड़े विवादों के एकमुश्त निपटारे के लिए लाई गई है। इसके दायरे में वे आवंटी भी शामिल हो सकेंगे जो प्राधिकरण की पिछली योजनाओं का लाभ उठाने से चूक गए थे।
प्राधिकरण ने बकायेदारों और डिफॉल्टर आवंटियों को कहा है कि यदि कोई आवंटी तय समय-सीमा के भीतर इस योजना का लाभ उठाकर अपने बकाये का निपटान नहीं करता है, तो लागू नियमों और विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित प्लॉट के पुनः अधिग्रहण (Resumption) की सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी। किसी भी प्रकार की सहायता या विस्तृत जानकारी के लिए आवंटी अपने नजदीकी एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध दर्ज करा सकते हैं।