जालंधर: जालंधर उपभोक्ता आयोग ने नई एक्टिवा में खराबी पाए जाने के मामले में ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसके डीलर रागा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वे ग्राहक को स्कूटर की कीमत वापस करें और साथ ही हर्जाना तथा कानूनी खर्च अदा करें।
पृथ्वी नगर, जालंधर निवासी साहिल (28) ने अगस्त 2024 में 76,619 रुपए में नई एक्टिवा खरीदी थी। कुछ ही दिनों बाद स्कूटर के इंजन में खराबी आने लगी। शिकायत के अनुसार, एक्टिवा गर्म होने पर बार-बार बंद हो जाती थी। साहिल ने कई बार सर्विस सेंटर का रुख किया, जहां स्कूटर की रिपेयरिंग की गई और बाद में गियर बॉक्स तथा पिस्टन बदलने की बात कही गई, लेकिन समस्या बनी रही।
आखिरकार अक्टूबर 2024 में साहिल ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान आयोग ने पाया कि स्कूटर को बार-बार सर्विस सेंटर ले जाना पड़ा, जो यह साबित करता है कि उसमें निर्माण संबंधी खराबी थी। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि डीलर और निर्माता दोनों की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ता को डिफेक्ट-फ्री उत्पाद उपलब्ध कराएं। दोषपूर्ण वाहन देना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। अपने फैसले में आयोग ने कंपनी और डीलर दोनों को निर्देश दिया है कि वे 45 दिनों के भीतर स्कूटर की कीमत 76,619 रुपए के साथ 15,000 हर्जाना और 8,000 मुकदमे का खर्च साहिल को अदा करें।