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Jalandhar News: सिद्धू मूसेवाला की मां ने क्रिश्चियन समुदाय को भेजा कानूनी नोटिस

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जालंधर, ENS: महानगर में कुछ दिन पहले क्रिश्चियन समुदाय द्वारा पंजाब मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी मिन्हास, भाणा सिद्धू और माता चरण कौर के पुतले लाकर डीसी दफ्तर के बाहर नारेबाजी की गई थी। हालांकि मीडिया में मामला सामने आने के बाद क्रिश्चियन समुदाय ने माफी मांग ली थी। लेकिन उसके बावजूद क्रिश्चियन समुदाय की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इस मामले में अब सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर ने क्रिश्चियन ग्लोबल एक्शन कमेटी को लीगल नोटिस भेजा। कुछ दिन पहले जालंधर में चरन कौर का पुतला फूंका गया था। इसके खिलाफ उन्होंने अपने वकील गुरविंदर संधू के ज़रिए लीगल नोटिस भेजा है।


इसमें कहा गया है कि उनके खिलाफ ये सब किसी के इशारे पर किया गया। 15 दिन के अन्दर उनसे लिखित माफ़ी मांगी जाए। माफीनामा को अखबार में पब्लिश किया जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला जाए और 10 लाख की राशि चरण कौर को दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी।

बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की मां की तरफ से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि चरन कौर के खिलाफ टिप्पणियां बंद की जाएं। इसके साथ ही 15 दिन के अंदर चरण कौर से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी जाए और इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाए। संगठन के सभी सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों (फेसबुक पेज सहित) पर कम से कम 30 दिनों के लिए माफी की पोस्ट की जानी चाहिए। माफी का मसौदा चरन कौर से पढ़वाए बिना प्रकाशित न किया जाए। आपके एक्शन से चरन कौर को हुई मानसिक पीड़ा, सदमे और उनकी प्रतिष्ठा तथा सार्वजनिक स्थिति को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए दिए जाएं।

नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 दिन में माफी नहीं मांगी। इस माफी को सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित न किया तो आपके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट में जाकर केस किया जाएगा। बीएनएस की धारा 356 के तहत क्रिमिनल मुकदमा होगा और क्षतिपूर्ति के लिए सिविल मुकदमा शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज की जाएगी। इस अपराध के लिए धारा 356(2) के तहत 2 साल की जेल, जुर्माना और सामुदायिक सेवा शामिल है।

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