जालंधर, ENS: 200 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के सरगना राजा कंदौला उसकी पत्नी को लेकर आज जालंधर की अदालत में सुनवाई है। यह सुनवाई सेशन जज निरभैय सिंह गिल की अदालत में हुई। जहां दोषी करार दिया है। जहां राजा कंदौला उसकी पत्नी रजवंत कौर दोषी करार पाए गए। कोर्ट ने राजा कंदौला को 9 साल की सजा और पत्नी को 3 साल की सजा सुनाई है। इसी के साथ राजा कंदौला को 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा दी।
जुर्माना न जमा करवाने की सूरत में 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई, जबकि राजा कंदौला की पत्नी रजवंत कौर को 25 हज़ार रूपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह कैद की सजा सुनाई गई। अदालत में ईडी की तरफ से पूर्व डिप्टी डायरेक्टर निरंजन सिंह खुद अदालत में उपस्थित रहे। जबकि दूसरी तरफ राजा कंदौला की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट मनदीप सचदेवा पेश हुए। मामले की जानकारी देते हुए वकील ने बताया कि 2012 से लेकर इनवेस्टिगेशन होती रही थी। जिसके बाद 2015 में चार्जशीट फाइल लगाई गई थी। जिसके बाद आज कोर्ट में केस का फैसला आया है।
बता देंकि इस मामले में 10 साल बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। वकील ने बताया कि इस मामले आरोपियों की प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट खंगालने में काफी समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि 2015 में चार्जशीट फाइल करने के बाद काफी समय तक ट्रायल चलता रहा। उन्होंने कहा कि करीब 8 से 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की गई है। वकील ने बताया कि आरोपियों की पंजाब सहित दिल्ली में कई प्रॉपर्टी है।
बता दें कि लगभग एक दशक पहले पुलिस ने इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग कारोबार करने वाला रणजीत सिंह राजा कंदौला को करोड़ो के ड्रग सहित गिरफ्तार किया। ड्रग कारोबार में विदेशी लिंक सामने आने के पश्चात ईडी द्वारा केस दर्ज कर मामले की जांच की गई। जांच के दौरान इंटरनेशनल लेवल पर करोड़ों की ड्रग मनी ट्रांजैक्शन के भी कई लिंक सामने आए।