जालंधरः गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कचरा फैंकने पर अब आन द स्पाट चालान होगा। सिटी में अवैध कचरा डंप, कूड़ा-कचरा फैलाने, कचरे को अलग-अलग नहीं करने या अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर इंस्पेक्टर मौके पर ही चालान काटेंगे। वहीं, घटना की फोटो और जियो-टैग किए गए साक्ष्य के साथ रिकॉर्डिंग की जाएगी। मेयर वनीत धीर और कमिश्नर गौतम जैन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योजना की शुरुआत की है।
उधर, नगर निगम ब्रांच के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेगा। इसमें चालान काटने की प्लानिंग की जाएगी। नगर निगम के इंस्पेक्टर चालान की राशि का भुगतान मौके पर ही पीओएस मशीन के माध्यम से किया जा सकेगा। इसमें नकद या डिजिटल भुगतान दोनों स्वीकार्य हैं। एक्सिस बैंक और कंपनी के सहयोग से 10 पीओएस मशीनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। यदि मौके पर भुगतान नहीं किया तो मामला अदालत में भेजा जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम सॉलिड वेस्ट एक्ट-वर्ष 2016 के नियम से जुर्माना वसूला जाएगा। इसमें 500 रुपए से 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान हैं। लोगों से अनुरोध है कि वे अपने घरेलू और व्यावसायिक कचरे को नियमित रूप से अलग करें और उसे केवल नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को ही दें। यह कदम जालंधर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और रोगमुक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त और प्रभावी पहल है।