जालंधर, ENS: नगर निगम अधिकारियों ने शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए नई मुहिम की शुरुआत की है। जिसमें अगर शहर में कोई कूड़ा फेंकता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल, नगर निगम को 10 पीओएस मशीन मिल गई है। जिसके तहत अब सड़कों पर कचरा फेंकने वाले लोगों पर निगम नजर रखेगा। ऐसे में मौके पर कोई नियम तोड़ता मिला तो उससे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना न देने पर मामला सिविल कोर्ट में जाने का प्रावधान है।
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Municipal Corporation to Launch On-the-Spot Fine System for Littering from August 15
हालांकि इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। इस मुहिम की शुरुआत मेयर वनीत धीर और निगम कमिश्नर गौतम जैन करेंगे। इसके लिए हेल्थ ब्रांच के इंस्पेक्टरों को पीओएस मशीन दी जाएगी। सभी जोन में एक साथ प्रक्रिया शुरू होगी। जुर्माने की राशि सॉलिड वेस्ट एक्ट वर्ष 2016 के अनुसार तय की जाएगी। डंप साइट पर कॉमर्शियल कचरा गिराने पर निगम फिलहाल 1000 से लेकर 5000 तक जुर्माना वसूल रहा है।
बल्क में कचरा उत्पादन करने वालों को कचरे की प्रोसेसिंग करनी होती है। जो नियम नहीं मानते उनपर नजर रखी जा रही है। इससे पहले चालान काटने पर रसीद दी जाती थी। इस पर कई 7 दिन का मिलेगा समयः मौके पर इंस्पेक्टर कचरे से गंदगी फैलाने पर सॉलिड वेस्ट एक्ट वर्ष-2016 के अनुसार जुर्माना वसूलेगा। मौके पर जुर्माना देने वाले व्यक्ति को मशीन से रसीद भी मिलेगी।
अगर व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो उसे निगम में 7 दिन के अंदर पैसा जमा कराने का मौका मिलेगा। निर्धारित समय निकलने के बाद विभाग केस कोर्ट में भेजेगा। इस पर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते थे। लोग आरोप लगाते हैं कि कई बार रसीद फर्जी होती है। इस प्रकार की तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही यह व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग वाली कमेटी की देखरेख में शुरू हो रही है। इसकी निगरानी हाईकोर्ट के जज करेंगे।