जालंधर, ENS: थाना लोहियां के अधीन गांव गिद्दड़पिंडी मंडी में विवाहिता 24 वर्षीय अमनदीप कौर सुसाइड मामले में कोर्ट ने पति कुलदीप सिंह, ससुर फुम्मन सिंह और सास जोगिंदर कौर को दोषी करार देते हुए 5-5 साल कैद की सजा और जुर्माना लगाया है। गौर हो कि 20 फरवरी 2021 अमनदीप कौर ने अपने ससुराल में कमरे के गार्डर से चुनरी बांधकर फंदा लगा लिया था। मृतक अमनदीप कौर की शादी को उस दौरान 2 साल ही हुए थे।
मृतका के पिता ने दहेज और संतान न होने पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था और इस मामले को लेकर कपूरथला के थाना तलवंडीचौधरियां के गांव दोद वजीर के बीरा सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने पिता के बयानों पर कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।
पुलिस ने जांच के बाद पति कुलदीप सिंह, उसके पिता फुम्मन सिंह और मां जोगिंदर कौर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज विशेष कंबोज की अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए मृतका के पति कुलदीप सिंह, ससुर फुम्मन सिंह और सास जोगिंदर कौर को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को पांच-पांच साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त छह-छह महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी।