जालंधर, ENS: देश में समय-समय पर सरकार और प्रशासन की ओर से लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस तरह की अदालत में पुराने ट्रैफिक चालान के साथ ही कई मामलों का निपटारा किया जाता है। इस साल में भी कई बार लोक अदालत का आयोजन किया जा चुका है अब साल के आखिरी महीने में भी आखिरी बार फिर से लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
वहीं मामले की जानकारी देते हुए माननीय जज निर्भो सिंह गिल ने बताया कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिखा निर्देशानुसार जिले में लोक अदालत लगाई जा रही है। इस दौरान कुल 25 बैंच लगाए गए है। वहीं 2 अन्य बैंच फिल्लौर और नकोदर में लगाए गए है। इस बैंच के दौरान आज ट्रैफिक चालान, मोटर एक्सीडेंट केस, 138 Negotiable Instruments Act के केस, (चैक बाउंस), फौजदारी केस सहित अन्य केस शामिल है। इसमें कुल 50 हजार केसों में आज सुनवाई होगी।
माननीय जज ने कहा कि दूसरी लोक अदालत 10 मार्च को होगी, उसमें भी इन पेडिंग केसों की सुनवाई होगी। माननीय जज ने कहा कि एक ओर कैपेन शुरू की गई है, जिसमें 6 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक ड्रग अवेयनेस कैपेने शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे नशे के आदी हो गए है, वह नशा मुक्त सेंटर में जाकर अपना ईलाज करवा सकते है, जहां उनका मुफ्त ईलाज होगा। अगर उन्हें कानूनी सहायता चाहिए तो वह डीएलएस दफ्तर में आकर कानूनी सहायता भी ले सकते है।
माननीय जज ने कहा कि जो खुद अपना ईलाज करवाने के लिए तैयार है, उनके विरुद्ध कोई क्रमिनिल केस दर्ज नहीं किया जाएगा। यह 6 महीने का ईलाज होगा और उसके बाद डॉक्टर उन्हें सर्टीफिकेट जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि तालाक केस सहित अन्य केसों का आज निपटारा किया जाएगा। वहीं बैंक के जुड़े केसों को लेकर 4 कंपनियों के जुड़े केस आए है और उनमें समझौता हो सकता है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी। वहीं ऑनलाइन चालान की सुनवाई को लेकर कहा कि अभी उनके पास यह चालान नहीं आ रहे, लेकिन अगर किसी ने ऑनलाइन चालान का भुगतान करना है तो वह कोर्ट में याचिका लगा सकता है।