जालंधर/वरुणः शहर में हथियारों को लेकर डीसीपी अंकुर गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए है। डीसीपी अंकुर गुप्ता ने कानून व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और असला नियम, 2016 की धारा 32 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेशों के अनुसार सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेसों, होटलों, हॉल आदि में विवाह, पार्टियों एवं अन्य सभा स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने एवं प्रदर्शन करने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों को प्रमोट करने वाले गीतों को और हिंसा, लड़ाई, झगड़े का महिमामंडन करने वाले गीतों और हथियारों को लेकर तस्वीरें आदि खिंचवा कर या हथियारों की वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर अपलोड करने पर पूर्ण पाबंदी है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह आदेश 16.11.2022 से 15.01.2023 तक लागू रहेगा।
