जालंधर/वरुणः पंजाब में चाईना डोर से हो रही घटनाओं को लेकर पंजाब पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए है। वहीं आज डिप्टी कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता की धारा 144 अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट जालंधर के थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर की बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति और आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 02.06.2023 तक जारी रहेंगे।
जालंधरः चाइना डोर खरीदने और बेचने पर लगी पाबंदी
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