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जालंधरः ANGEL IMMIGRATION के मालिक विनय हरि की पत्नी समेत 2 पर गैरजमानती वारंट जारी, छापेमारी जारी

जालंधरः ANGEL IMMIGRATION के मालिक विनय हरि की पत्नी समेत 2 पर गैरजमानती वारंट जारी, छापेमारी जारी जालंधरः ANGEL IMMIGRATION के मालिक विनय हरि की पत्नी समेत 2 पर गैरजमानती वारंट जारी, छापेमारी जारी

जालंधर, (वरुण): महानगर में ट्रैवल एजेंटो को लेकर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। दरअसल, कुछ ट्रैवल एजेंट विदेश जाने के इच्छुक राज्य के भोले-भाले लोगों को झूठे वायदे करके अपने जाल में फंसाकर ठगने का काम कर रहे है। वहीं ऐस ही एक मामला में माहिर ANGEL IMMIGRATION के मालिक विनय हरि का सामने आया है। पहले भी कई मामलों में विवादों में रह चुके “दागी” वीजा कस्लटैंट विनय हरि और उसके परिवार का पुलिस से नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा।

जानकारी के अनुसार कि पुलिस अब उनकी पत्नी सुमति हरि और हरिन्दर कुमार की तलाश में बताई जा रही है। पुलिस को आदेश हुआ है कि दोनों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए ताकि काफी देर से लंबित 2 मामलों की सुनवाई शुरू की जा सके। मामलों की सुनवाई अब 9.08.2022 को होगी। दरअसल, मामला यह है कि चंडीगढ़ की एक विशेष कोर्ट ने विवादित ट्रैवल फर्म के संचालक “दागी” वीजा कंसल्टैंट विनय हरि की कंपनी एंजिल्स इमीग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी संचालकों को आयकर कानून 1961 की धारा 276-बी, 276-सी तथा 277 के तहत सम्मन जारी कर दो विभिन्न मामलों में आरोपी मानते हुए कोर्ट तलब किया था।

रिकार्ड मुताबिक दोनों मामलों में आरोपी विनय हरि तो पेश हो गए लेकिन उनकी पत्नी सुमति हरि और हरिन्दर कुमार लगातार पेशी से कन्नी काटते रहे। अब चूँकि समन की सर्विस हो रही थी लेकिन उसके बाद भी दोनों आरोपी अदालत के समक्ष हाजिर नहीं हो रहे थे तो कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक पहले तो दोनों के “Bailable Warrant” जारी किए और पिछली तारीख को दोनों के ख़िलाफ़ गैर जमानती Warrant of Arrest जारी कर दिए थे जिसकी तामील पुलिस अब करने जा रही है।

बता दें कि आयकर विभाग की ओर से दायर की दो विभिन्न शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विशेष कोर्ट ने इस दागी कंपनी के संचालक विनय हरि के साथ-साथ सुमति हरि तथा हरिंदर कुमार को भी प्रथय दृष्टतया आरोपी मानते हुए सम्मन जारी कर तलब किया था। कोर्ट के इस ताजा जारी आदेश के बाद इन दोनों आरोपियों को भी अब इस विशेष अदालत के समक्ष के सरैंडर करके रैगुलर बेल लेनी होगी तथा ट्रायल को फेस करना होगा।

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