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जेल में बंद मजीठिया को हाईकोर्ट से मिली राहत

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चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्ज केस में जेल में बंद पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया को जमानत दे दी है। बता दें कि सोमवार को  मजीठिया की तरफ से दाखिल जमानत पटीशन पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो गई थी, जिसके बाद जस्टिस ए.जे. ईसा मसीह और संदीप मौदगिल पर आधारित बैंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बहस दौरान मजीठिया की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट आर.एस. चीमा ने कहा था कि मजीठिया खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. गैरसंविधानिक है। उन्होंने कहा कि जब पहले इस मामले में एक एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है और एस.आई.टी. अपनी जांच पूरी कर चुकी है तो मजीठिया और अन्य के खिलाफ उन आरोपों के अंतर्गत दूसरी एफ.आई.आर. दर्ज क्यों की गई। यह एफ.आई.आर. सिर्फ राजनीतिक बदले के चलते दर्ज की गई है? दूसरी एफ.आई.आर. में जिन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, उनको पहली एफ.आई.आर. में ट्रायल कोर्ट पी.ओ. ऐलान चुकी है, ऐसे में दूसरी एफ.आई.आर. में उन लोगों के नाम जोड़ना समझ से बाहर है। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट ने मजीठिया और दूसरे पर दर्ज की एफ.आई.आर. नंबर 30 को रद्द करने की मांग की थी।

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