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कपूरथला में युवक ने शादी में की फायरिंग

गिरफ्तार कर लाइसेंस किया रद्द

कपूरथला: पंजाब सरकार द्वारा हथियारों के जनतक प्रदर्शनों पर पिछले दिनों से रोक लगाई गई है, जिसका उल्लंघन करते विवाह में हवाई फ़ायर करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध जिला प्रशासन एवं पुलिस ने सख़्त कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गयाआरोपी का हथियार लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है।

जिला मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल द्वारा 16 नवंबर को पंजाब सरकार द्वारा हथियार कल्चर को रोकने के लिए जारी आदेशों के मद्देनज़र ज़िले में हत्यारों के जन प्रदर्शन एवं विवाह आदि के दौरान फ़ायरिंग करने पर पाबंदी लगायी गई थी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि प्रशासन को गाँव चक दोना, थाना सदर कपूरथला में विवाह के अवसर पर बलबुटा सिंह पुत्र सुखवंत सिंह निवासी शिकारपुर, थाना सुल्तानपुर लोधी जागो दौरान लाइसेंसी हथियार से हवाई फ़ायर करने की शिकायत मिली थी।

पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच के बाद फायरिंग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ थाना सदर कपूरथला में एफआईआर क्रमांक 126 दिनांक 20 नवंबर 2022 को दर्ज किया गया है। जिला मैजिस्ट्रेट सारंगल ने कपूरथला पुलिस के द्वारा इस गंभीर मामले में तत्काल कार्रवाई करने की सराहना की और कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शन और हथियारों के अवैध प्रयोग को रोकने के लिए जारी किए गए निर्देशों को लागू किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से विवाह, शादियों और सामाजिक आयोजनों में झूठी लोकप्रसिद्धि के लिए फ़ायर करने वालों को कड़ी चेतावनी देते कहा कि प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आम लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए खतरा पैदा करते हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार हथियार लाइसेंसों की समीक्षा भी की जा रही है और लाइसेंसी हथियारों का दुरूपयोग करने वालों के लाइसेंस रद्द करने के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर हथियार दिखाने, नफरत फैलाने वाले भाषण देने वालों पर नजर रखने के लिए सोशल मीडिया सेल को और सक्रिय किया जा रहा है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मैजिस्ट्रेट ने हथियारों या हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों, शादियों, धार्मिक स्थलों या अन्य आयोजनों में हथियार ले जाने और प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध है। इस दौरान एसएसपी कपूरथला नवनीत सिंह बैंस ने कहा कि बलबुटा सिंह को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि कपूरथला पुलिस हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर प्रदर्शनों के प्रति सख्त रवैया अपना रही है और सभी डीएसपी, थानाध्यक्षों, साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल को भी ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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