जालंधर/वरुण : अगर आप भी रेलवे में सफर करने के लिए टिकट बुक करवाने जा रहे है तो यह ख़बर आपके लिए बेहर अहम है। दरअसल, रेलवे की ओर से नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत अगर अब यात्री बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन में सवार नहीं हुआ और न ही सीट पर बैठा तो उसकी टिकट किसी दूसरे यानी की आरएसी या वेटिंग लिस्ट वाले यात्री को अलाट कर दी जाएगी। क्योंकि अब रेलवे की तरफ से हैंड हेल्ड टर्मिनल टैबलेट के जरिये सर्वर से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है जिससे टिकट क्लैक्टरों को साथ ही साथ ट्रेन की सभी सीटों का ब्यौरा अपडेट करना होगा जिससे अगर सीट खाली रहती है तो क्लैक्टर की तरफ से उसे अपडेट कर दिया जाएगा जिससे वेटिंग और आरएसी वाले यात्री को सीट अलाट हो जाएगी।
वेटिंग या आरएसी में नहीं होने पर जरनल वाले यात्री को मिल सकेगी टिकट
इस दौरान खास बात यह भी रहेगी कि अगर किसी प्रकार से कोई भी वेटिंग या आरएसी में नहीं पाया जाता है, तो टीटीई की तरफ से जरनल टिकट वाले यात्री की रसीद काट कर उसे सीट दी जा सकेगी। क्योंकि अक्सर कई बार देखा गया है कि सफर अनिवार्य होते हैं तो यात्री जनरल की टिकट ले लेते हैं और स्लिपर क्लास में बैठ जाते हैं जिसके बाद टीटीई से पर्ची कटवा कर सीट ले लेते हैं। इस प्रक्रि या को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए रेलवे के आदेशानुसार फिरोजपुर मंडल की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है।
रेलवे का इससे पहले ये था नियम
इससे पहले रेल नियमों के अनुसार होता यह था कि बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन चले हुए एक घंटा बीत जाने पर या दो स्टेशन तक सीट खाली रहने के बाद ही दूसरे यात्रियों को टिकट अलाट की जाती थी। रेलवे की तरफ से टिकट चैकिंग और सीट अलाटमैंट की प्रक्रि या में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ही यह कदम उठाए जा रहे हैं।
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