होशियारपुर/अनिकेतः बस स्टैंड पर बनी दुकानें पर लोगों से एमआरपी से ज्यादा कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बेची जा रही है। जो कि कंज्यूमर एक्ट द्वारा ग्रांट किए गए नियमों के खिलाफ है। वहीं इस मामले को लेकर एनकाउंटर न्यूज़ ने इस मुद्दे को जब प्रमुखता से उठाया तो कुछ दुकानदार चैनल के सामने बात करने से गुरेज करते हुए दिखाई दिए। दरअसल, बस स्टैंड पर बनी दुकानों पर कोल्ड ड्रिंक की 20 रुपए की बोतल सरेआम 25 रुपए में बेची जा रही है। बता दें कि कंज्यूमर एक्ट द्वारा ग्रांट किए गए नियमों के मुताबिक कोई भी दुकानदार एमआरपी से ज्यादा ग्राहक से पैसे नहीं वसूल कर सकता है। ऐसा करने पर अगर ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करें तो उक्त दुकानदार पर 25 से 50 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है।
हालांकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार कोई भी दुकानदार आपसे किसी भी सामान के लिए एमआरपी (MRP) से ज्यादा राशि नहीं मांग सकता। लेकिन अक्सर दुकानदार ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक देने पर एमआरपी के अलावा दो रुपये “कूलिंग चार्ज” के नाम पर वसूलते हैं। कई लोग झंझट से बचने के लिए सोचते हैं “दो रुपये की ही तो बात है, दे देते हैं…” लेकिन ऐसा करके वे भी कानून का उल्लंघन करने में साथ दे रहे हैं।
क्या कहता है कानून?
केंद्रीय मेट्रोलॉजी एक्ट के अनुसार अगर कोई खुदरा व्यवसायी ग्राहकों से कूलिंग, परिवहन जैसी चीजों का बहाना बनाकर किसी भी सामान के लिए एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलता है तो वह कानूनन जुर्म है। यही नहीं, ऐसे व्यवसायियों पर दो हजार रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है।
दरअसल, जब भी किसी वस्तु की एमआरपी तय की जाती है तब उस वस्तु को बनाने की लागत के साथ साथ उसके भंडारण, परिवहन आदि पर होने वाले खर्च का भी आंकलन किया जाता है और तब जाकर उस सामान का अधिकतम खुदरा मूल्य तय होता है। इसलिये किसी भी खुदरा व्यापारी का ज्यादा पैसे मांगना गलत है।
कहां करें शिकायत?
अगर आपसे कोई खुदरा व्यपारी या दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसे की मांग करता है तो आप फौरन राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। आप चाहें तो नेशनल कंस्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/ के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हैं।
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