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कौशल विकास के लिए सरकार ने जिला ऊना के युवाओं को दिए 10.24 करोड़ रुपए

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ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश सरकार जहां प्रदेश को युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। वहीं युवाओं का हुनर निखारने के लिए भी मदद प्रदान कर रही है, ताकि कौशल उन्नयन से युवा आर्थिक रूप से सशक्त बन सके हैं। इसी कड़ी में राज्य सरकार की कौशल विकास भत्ता योजना के तहत जिला ऊना के युवाओं को पिछले तीन वर्षों में 10.24 करोड़ की धनाराशि प्रदान की गई है। 
जिला रोजगार अधिकारी ऊना अनीता गौतम ने बताया कि वर्ष 2019-20 में कौशल विकास भत्ता योजना के तहत 4152 युवाओं को 4.62 करोड़, वर्ष 2020-21 में 1569 युवाओं को 2.78 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में 31 मार्च तक 3001 युवाओं को  2.84 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है। 

वहीं योजना की लाभार्थी रायपुर मैदान निवासी मनीषा कुमार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने कहा कि परिवार का गुजारा पिता के मजदूरी के पैसों से होता है। ऐसे में प्रदेश सरकार से 1000 रुपए भत्ता मिलने से वह आईटीआई की फीस भर पा रही हैं। वहीं गगरेट निवासी चेतन कुमार मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का इस योजना के लिए धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि पिता की कमाई से परिवार का गुजारा मुश्किल से हो पाता है, लेकिन कौशल विकास भत्ते से मिलने वाली एक हजार रुपए की राशि से अपनी पढ़ाई की फीस अदा कर पा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास भत्ता योजना के तहत युवाओं को किसी भी कौशल विकास पाठ्यक्रम में नामांकन होने के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह कुछ नया सीख कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 16-36 वर्ष के आयु वर्ग के योग्य शिक्षित बेरोजगार आवेदन कर सकते हैं। विधवा महिला के लिए आयु सीमा 45 वर्ष तक है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही परिवार की सालाना आय दो लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए तथा उसका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना आवश्यक है। 
एक हजार रुपए भत्ता मिलता है
छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार युवाओं में कौशल को तराश रही है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मददगार बन रही है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को एक हजार रुपए प्रतिमाह तथा 50 प्रतिशत तक दिव्यांग को 1500 रुपए प्रतिमाह अधिकत्तम दो वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। आवेदन के लिए प्रपत्र किसी भी रोजगार कार्यालय या विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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