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महापंचायत पर सरकार अलर्ट, धारा 144 लागू

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उत्तराखंड:  उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पुरोला में धारा 144 लागू कर दी है, जहां पिछले महीने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के प्रयास पर सांप्रदायिक तनाव देखा गया था। जिला प्रशासन ने पुरोला में महापंचायत करने की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने कहा कि जिले के हिल स्टेशन पुरोला में धारा 144 सीआरपीसी लगा दी गई है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 अधिकारियों को एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करती है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बुधवार को कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

जिला पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो लोग कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।” कानून, “कुमार ने कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले सप्ताह सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और कहा था कि ”लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी कड़ाई से जांच की जाएगी।” 

थाबैठक में राज्य के डीजीपी अशोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) वी मुरुगेसन और खुफिया विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उत्तरकाशी शहर में पिछले महीने अल्पसंख्यक समुदाय के एक सहित दो पुरुषों द्वारा 14 वर्षीय एक लड़की के कथित अपहरण के प्रयास को लेकर तनाव देखा गया था। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुरुगेसन ने सोमवार को कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। “हाल ही में उत्तरकाशी, विकास नगर और अन्य क्षेत्रों में पलायन की घटनाएं हुई हैं। स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज की गई। शांति स्थापित करने के लिए पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है। जो कोई भी कानून तोड़ेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” जांच चल रही है।” 

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