पंचकूला: इंडस्ट्रियल एरिया में करीब साढ़े चार साल पहले हुए एक हत्या के मामले में न्याय की जीत हुई है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विजयंत सहगल की अदालत ने दोषी सोहनपाल उर्फ मुच्छड़ को अपने ही साथी की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास (पूरी उम्र कैद) की सजा सुना दी है। अदालत ने दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इसको अदा न करने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त कठोर कैद काटनी होगी। यह मामला 29 सितंबर 2021 की रात का है। जब शराब के दौर के बीच शुरु हुई एक छोटी सी बहस ने खूनी अंत का रुप ले लिया था। पुलिस जांच के अनुसार, दोषी सोहनपाल और मृतक प्रदीप पंचकूला के फेज-1 स्थित प्लॉट नंबर 120 की छत पर एक साथ शराब पी रहे थे। इसी दौरान प्रदीप ने शिकायत की है कि सोहनपाल ने उसे कम शराब पिलाई है। इस तुच्छ बात पर शुरु हुई कहासुनी हाथापाई में बदल गई। गुस्से में आकर प्रदीप ने सोहनपाल को लात मारी।
इसके बाद पास पड़ी लोहे की पाइप उठाकर हमला करने की कोशिश की हालांकि सोहनपाल ने फुर्ती दिखाते हुए पाइप छीन ली और गुस्से में प्रदीप के सिर पर कई वार किए। चोट इतनी गंभीर थी कि प्रदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात के बाद सेक्टर-19 पुलिस चौकी में तैनात तत्कालीन एएसआई राममोहर सिंह मौके पर पहुंचे।
खून से लथपथ शव बरामद किया था और आरोपी सोहनपाल को गिरफ्तार कर लिया। पंचकूला के सेक्टर-20 के थाना में आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया कि इस मामले में हमारी टीम ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और मौके से बरामद लोहे की पाइप जैसे महत्वपूर्ण सबूतों को अदालत के सामने मजबूती से रखा।
पुलिस ने पूरी जांच करने के बाद ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले सके। 30 सितबंर 2021 से लगातार चली इस कानूनी प्रक्रिया का परिणाम आज दोषी की मिली उम्रकैद के रुप में सामने आया है। यह फैसला समाज में एक कड़ा संदेश देता है कि हिंसा और अपराध का अंजाम सिर्फ जेल की सलाखें ही हैं।
