उत्तर प्रदेश: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह और बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ टिप्पणी करना या इनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन लेते हुए 5 सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन्होंने यह पोस्ट अपलोड की और वीडियो बनाए, उन्हें तलब करके पूछताछ के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
पोस्ट में संपादित वीडियो के साथ मुख्यमंत्री की छवि खराब करने वाले अपमानजनक बयान भी शामिल हैं। सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और अमित शाह के छेड़छाड़ किए गए वीडियो बनाकर सांप्रदायिक कलह भड़काने वाले पोस्ट शामिल हैं। 5 एफआईआर पिछले 2 दिन में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं और इनमें सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल के मालिक समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई गई हैं। एफआईआर में सिर्फ पोस्ट का जिक्र है। इन्हें किसने पोस्ट किया और वीडियो किसने बनाए? अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है।
हजरतगंज एएसपी अरविंद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एडिटेड वीडियो एक एक्स हैंडल पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो ने उनके अनुयायियों की भावनाओं को आहत किया है और सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा दिया है। एक अन्य एफआईआर में एक फेसबुक यूजर पर अपमानजनक पोस्ट शेयर करके मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। एक एफआईआर में एक एक्स यूजर पर नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा FIR के साथ कथित पोस्ट और वीडियो का एक स्क्रीन शॉट भी पुलिस को दिया गया है। एक एक्स हैंडल के खिलाफ दायर FIR में दावा किया गया कि वह अमित शाह का एक छेड़छाड़ किया हुआ वीडियो अपलोड करके सांप्रदायिक कलह को बढ़ावा दे रहा है। एक एक्स यूजर के खिलाफ यह आरोप लगाने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई है कि मायावती भाजपा के लिए काम कर रही हैं और उनके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी भी की गई थी। एएसपी के अनुसार, पांचों एफआईआर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (वैमनस्य या दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देने का प्रयास), 295A (अपमान या अपमान करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य), 505A (ऐसे बयान जिनसे सार्वजनिक रूप से शरारत होने की संभावना हो) के आरोपों के तहत दर्ज की गई हैं।
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