Punjab Govt AD
HomeTechFastag की KYC की प्रक्रिया हुई आसान, नया नियम लागू

Fastag की KYC की प्रक्रिया हुई आसान, नया नियम लागू

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

टेकः अगर आप भी फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए ये खबर बेहद काम की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने फास्टैग यूजर्स के लिए KYC प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब न तो बेवजह दस्तावेज अपलोड करने की झंझट होगी, न ही अकाउंट बंद होने का डर! नए नियमों के बाद ग्राहकों के लिए फास्टैग वेरिफिकेशन पहले से कहीं ज्यादा सरल और तेज हो गया है।

नया नियम?
भारतीय हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब KYC प्रक्रिया में गाड़ी के साइड फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब केवल वाहन की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी, जिसमें फास्टैग और नंबर प्लेट साफ दिखाई दे। इतना ही नहीं, जैसे ही यूजर वाहन नंबर, चेसिस नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे, सिस्टम अपने आप वाहन का RC डेटा ‘वाहन पोर्टल’ से फेच कर लेगा। अगर किसी यूजर के नाम या मोबाइल नंबर पर एक से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, तो वह यह चुन सकेगा कि किस वाहन के लिए वह KYC प्रक्रिया पूरी करना चाहता है। इससे गलत जानकारी या दस्तावेज अपलोड होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी।

पुराने फास्टैग पर कोई असर नहीं
नए KYC नियम लागू होने के बावजूद पुराने फास्टैग यूजर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। NHAI ने साफ किया है कि पुराने फास्टैग तब तक सक्रिय रहेंगे, जब तक उनके दुरुपयोग या किसी गड़बड़ी की शिकायत नहीं आती। हालांकि, बैंक समय-समय पर यूजर्स को SMS अलर्ट भेजकर KYC पूरी करने की याद दिलाएंगे।

अगर किसी ग्राहक को KYC प्रक्रिया पूरी करने या दस्तावेज अपलोड करने में परेशानी आती है, तो जारी करने वाला बैंक खुद पहल करेगा और ग्राहक की मदद से प्रक्रिया पूरी करवाएगा। इसके अलावा, यूजर्स नेशनल हाईवे हेल्पलाइन 1033 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Punjab Govt AD

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -