पंचकूलाः लंबे इंतजार के बाद हरियाणा के 35 शहरी निकायों के चुनाव की घोषणा हो गई है। राज्य में दो चरणों में शहरी निकाय चुनाव होंगे। जिसमें 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के मेयर, अध्यक्ष और पार्षदों के साथ अंबाला व सोनीपत नगर निगमों में मेयर के उप चुनाव के लिए दो मार्च को वोट पड़ेंगे। अकेले पानीपत नगर निगम के लिए नौ मार्च को दूसरे चरण में मतदान होगा।
दोनों चरणों में होने वाले चुनाव के नतीजे 10 दिन बाद 12 मार्च को आएंगे। उन सभी शहरी निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लगा दी गई है, जहां पर चुनाव होने हैं। वहीं हरियाणा राज्य निर्वाचन चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा राज्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने आज सेक्टर 17 में विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी पार्टियों के पदाधिकारीयो के साथ आचार संहिता को सही से लागू करने के बारे में और चुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्वक करवाने के लिए उनके सहयोग के लिए अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि इस बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लोकदल के प्रतिनिधि शामिल हुए थे और इस बैठक में आदर्श आचार संहिता को लेकर चर्चा की गई और इसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की भी चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि इसकी अनुपालना करने का भी कहा गया ।उन्होंने कहा कि जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्राइवेट प्रॉपर्टी में सहमती से ही फ्लेक्स ओर पोस्टर लगाया जाए यह भी बैठक में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में इलेक्शन एजेंट को चुनाव को लेकर अहम जानकारी होनी चाहिए सभी जानकारी को लेकर चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि इस बैठक में रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और सभी डीसी को भी हिदायत जारी की गई है। इस अवसर पर ईवीएम की बजाय वैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने के को लेकर कहा कि इस बैठक में भी ईवीएम को लेकर चर्चा की गई है और बताया गया है कि ईवीएम से सुरक्षित चुनाव होते हैं और इनका बाहर से किसी भी इंटरनेट से कनेक्शन नहीं होता और इसे कोई भी छेड़छाड़ की संभावना नहीं होती और इस बैठक में किसी भी व्यक्ति के द्वारा एवं से चुनाव को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया।