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पंचायती आम चुनाव 2025 की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित

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ऊना/सुशील पंडित:  पंचायती आम चुनाव-2025 के मद्देनज़र गुरूवार को डीआरडीए सभागार ऊना में पंचायत राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करने के लिए जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने की। उपायुक्त ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायत आम चुनाव-2025 के लिए आरक्षण प्रक्रिया संबंधी संशोधित नियम जारी किए हैं। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) द्वितीय संशोधन नियम, 2025 के रूप में 14 अगस्त को अधिसूचित और 18 अगस्त, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

उपायुक्त बोले…आरक्षण प्रक्रिया होगी निष्पक्ष और पारदर्शी
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला में पंचायती आम चुनाव 2025 में आरक्षण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनावों की तैयारी करते समय इन संशोधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए।

रोटेशन आधार होगा आरक्षण
उन्होंने बताया कि संशोधित नियमों के अनुसार पंचायत चुनावों में विभिन्न निर्वाचित पदों जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्यों तथा पंचायत अध्यक्षों (सभापतियों) के पदों का आरक्षण चक्रीय आधार (रोटेशन) पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों और पदों का निर्धारण नए सिरे से किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि संशोधित नियमों के तहत यदि किसी क्षेत्र या पंचायत में प्रथम बार चुनाव हो रहा है तो उस स्थान का आरक्षण निर्धारित उप-नियमों के अनुसार किया जाएगा और तत्पश्चात आने वाले चुनावों में क्रमवार (चक्रीय) रूप से आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे पंचायत चुनावों में सभी वर्गों को समान अवसर सुनिश्चित होगा। उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिला में आरक्षण प्रक्रिया 25 सितम्बर तक सम्पन्न की जाएगी।

बैठक में जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार ने आरक्षण प्रक्रिया संबंधी संशोधित नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ऊना महेन्द्र पाल गुर्जर, समस्त एसडीएम, समस्त बीडीओ तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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