गुरुग्रामः प्रशासन ने पटाखों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब दिवाली के दौरान सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत होगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लिया गया है, जिसमें एनसीआर में सिर्फ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों की अनुमति है। वहीं पटाखों की खरीद को लेकर पटौदी रोड पर गांव गडोली खुर्द में लोगों की लबी लाइनें लगी देखने को मिली। जहां लोगों में पटाखों की खरीद को लेकर काफी क्रेज देखने को मिला है। वहीं इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। जिसमें देखा जा सकता हैकि लोग लंबी लाइनों में लगकर पटाखें खरीदने की होड़ में लगे हुए है। लोगों की लगी लंबी लाइनों के कारण मेन रोड़ पर जाम की स्थिति देखने को भी मिली।
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— Encounter India (@Encounter_India) October 18, 2025
बता दें कि वीरवार को डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने इस नए आदेश की घोषणा की। उन्होंने बताया कि NEERI (नेशनल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 से 20 अक्टूबर तक होगी। इन पटाखों का इस्तेमाल दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन तय समय सीमा में ही किया जा सकेगा। पटाखों को जलाने की अनुमति सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही होगी। पटाखों की बिक्री सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को करने की इजाजत होगी जिनके पास पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) का लाइसेंस है।
साथ ही, यह बिक्री जिला प्रशासन द्वारा पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों के साथ मिलकर तय की गई जगहों पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया आदेश में साफ कहा है कि एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही बिक्री और इस्तेमाल की जा सकती है। ये ग्रीन पटाखे ऐसे होते हैं जो पर्यावरण के तय मानकों को पूरा करते हैं और NEERI द्वारा प्रमाणित होते हैं। इन नए नियमों को लागू करने के लिए, जिला प्रशासन ने जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी टीमें बनाई हैं। इन टीमों में पुलिसकर्मी, जिला अधिकारी और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं।
ये टीमें तय जगहों पर पटाखों की बिक्री पर नजर रखेंगी। इन टीमों का काम यह सुनिश्चित करना है कि सिर्फ वही पटाखे बेचे जाएं जो NEERI की वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं और जिन पर जरूरी QR कोड लगे हैं। अधिकारीयों ने बताया कि नियमित जांच और सैंपल कलेक्शन किए जाएंगे। अगर कोई भी नियम तोड़ता पाया गया तो गैर-अनुपालन वाले पटाखों को जब्त कर लिया जाएगा और लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।