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शिष्या से रेप केस मामले में आसाराम को लेकर आया कोर्ट का बड़ा फैसला 

राजस्थानः अपनी ही एक शिष्या से दुष्कर्म के मामले में जेल की सजा काट रहे आसाराम को कुछ राहत मिली हैं। दरअसल, एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी हैं। अब सवाल यह उठता है कि जमानत मिलने के बाद क्या आसाराम जेल से बाहर आएंगे। जी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेप मामले में सजायाफ्ता होने के कारण आसाराम जेल से रिहा नहीं होगे। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार की तरफ से झूठे दस्तावेज पेश करने के मामले में उन्हें यह जमानत दी गई हैं। स्वयंभू बाबा आसाराम को हाईकोर्ट जस्टिस कुलदीप माधुर की कोर्ट से यह जमानत मिली हैं। अधिवक्ता नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने कोर्ट में आसाराम का पक्ष रखा था। बता दें कि आसाराम और एक अन्य पर आरोप थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश किए। इस मामले में आसाराम सह अभियुक्त था। मुख्य अभियुक्त रवि को पहले ही जमानत मिल चुकी है।

जानिए पूरा मामला

आसाराम और एक अन्य पर आरोप थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठे दस्तावेज पेश किए। इस मामले में आसाराम सह अभियुक्त था। मुख्य अभियुक्त रवि को पहले ही जमानत मिल चुकी है। राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने आसाराम को जमानत दी। इस सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से नीलकमल बोहरा व गोकुलेश बोहरा ने पक्ष रखा। अन्य मामलों में सजा के चलते आसाराम अभी बाहर नहीं आ पाएगा।

आसाराम के वकील ने दी थी ये दलील

26 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने कहा था कि खुद आसाराम ने मेडिकल सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में नहीं भिजवाए थे, क्योंकि आसाराम जेल में था। उसके पैरोकार को इसी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए आसाराम को जमानत देने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। आसाराम के वकील ने यह तर्क भी दिया कि जिस कोर्ट में मेडिकल सर्टिफिकेट संबंधी चीटिंग हुई है, वही शिकायतकर्ता बन सकता है।

कौन है आसाराम

कथावाचक रहे आसाराम बापू को अपनी शिष्या के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया है। आसाराम के खिलाफ यह पहली सजा नहीं है। वह पहले से ही 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में जोधपुर की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सूरत की रहने वाली पूर्व शिष्या ने आसाराम पर अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था।

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