Punjab Govt AD
HomeBreaking News18 साल से कम उम्र के बच्चों के कार-स्कूटी चलाने पर रोक,...

18 साल से कम उम्र के बच्चों के कार-स्कूटी चलाने पर रोक, होगी 3 साल की सजा, आदेश जारी

WhatsApp Group Join Now
WhatsApp Channel Join Now

लखनऊः उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर और किशोरियों पर 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। यदि कोई वाहन स्वामी 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं को वाहन चलाने के लिए देता है, तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार के जुर्माना से दंडित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ सुचिता चतुर्वेदी कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक्टिवा, मोटरसाइकिल व अन्य वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही है।

के.जी.एम.यू. और लोहिया संस्थान के विशेषज्ञों के माध्यम से आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 40 प्रतिशत नाबालिग बच्चे होते हैं, जिनकी आयु 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु कानून का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/निजी / मदरसा आदि) में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाये और मोटर यान अधिनियम की जानकारी दी जाए।

Disclaimer

All news on Encounter India are computer generated and provided by third party sources, so read and verify carefully. Encounter India will not be responsible for any issues.

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Punjab Govt AD

Latest News

- Advertisement -
- Advertisement -