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मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ रखें : डीसी

मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ रखें : डीसी मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र साथ रखें : डीसी
मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो 12 वैकल्पिक फोटायुक्त दस्तावेज़ों को कर सकते हैं प्रयोग 
ऊना/ सुशील पंडित:  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपनी पहचान के लिए एक फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि मतदाता के पास पहचान है तो सबसे अच्छा, यदि किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ों में से एक दस्तावेज़ को मतदान के दिन दिखाना अनिवार्य होगा।
पहचान के 12 दस्तावेज़
 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के दौरान प्रस्तुत करना होगा। जिनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियां को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों /डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पैंशन दस्तावेज, यूनिक डिसेविल्टी (यूडीआडी कार्ड) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल है। 
उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र में वर्तनीय या लेखन की अशुद्धि को नज़र अंदाज कर देना चाहिए बशर्तें मतदाता ऐसा फोटां पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जोकि किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो वह पहचान पत्र भी मतदाता की पहचान स्थापित करने हेतू स्वीकृत किया जाएगा, बशर्ते निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केन्द से संबन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध होना चाहिए। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तो उपरोक्त वैकल्पिक दस्तावेज़ों में से कोई एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। 
उन्होंने बताया कि जो प्रवासी मतदाता अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 (क) के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा। उनके लिए पहचान के अन्य दस्तावेज़ मान्य नहीं होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी मतदाताओं से 12 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की।

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