नई दिल्लीः महीने की शुरूआत में कुछ मियमों में बदलाव होता रहता है। इसी तरह अगले महीने 1 अक्तूबर को भी कुछ बदलाव हो रहा है, इस महीने कुछ एसे बदलाव हो रहै हैं, जो सीधे टैक्स से जुड़े है। इनमें आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स तक 6 बड़े बदलाव शामिल हैं। इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने किया था।
बता दें कि 2024 के बजट में भारत कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था। इसमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं तो कुछ ऐसे भी बदलाव हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले हैं. इन बदलावों में Aadhaar card, STT, TDS रेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 शामिल हैं।
नई टैक्स सकीम की शुरूआत
1 अक्टूबर 2024 से डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम प्रभावी होने वाली है। यह स्कीम पेडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है। पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए इसे पहले 2020 में पेश किया गया था। विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई, 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है। इसके तहत वे टैक्सपेयर्स आते हैं, जिनका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे हैं।
आधार कार्ड से जुड़े बदलाव
केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन ID का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर, 2024 से व्यक्ति अब अपने आधार नामांकन ID का उल्लेख नहीं कर पाएंगे।
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स
वायदा और विकल्प ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी लेनदेन कर 1 अक्टूबर, 2024 से बढ़ने वाला है। खासतौर से इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) के लिए टैक्स की रेट्स क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ जाएंगी. इसके अलावा, शेयर बायबैक से मिले इनकम पर अब लाभार्थियों की टैक्स योग्य आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा।
फ्लोटिंग TDS रेट्स
साल 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती (TDS) के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया था। 1 अक्टूबर, 2024 से यह प्रभावी होगा, जिसके तहत बॉन्ड पर 10% का टीडीएस लागू होगा।